सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाली दुकानों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था। यह निर्णय विभिन्न याचिकाओं के बाद लिया गया है, जिनमें से एक तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की भी थी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भोजन विक्रेता अपने भोजन का प्रकार बता सकते हैं लेकिन नाम घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। (आगे पढ़ें)
सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी-यूजी 2024 के परिणाम विवाद पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जवाब तलब किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने एनईईटी यूजी 2024 के लिए सलाहकार प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन यह माना कि परीक्षाओं की पवित्रता प्रभावित हुई है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। (आगे पढ़ें)