सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाली दुकानों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था। यह निर्णय विभिन्न याचिकाओं के बाद लिया गया है, जिनमें से एक तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की भी थी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भोजन विक्रेता अपने भोजन का प्रकार बता सकते हैं लेकिन नाम घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। (आगे पढ़ें)